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नई दिल्ली:- EPS में आपकी सैलरी से जमा होता है पैसा, जानें रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन

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EPS में आपकी सैलरी से जमा होता है पैसा, जानें रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन

यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए प्रावधान प्रदान करती है.

नई दिल्ली. प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी रिटायरमेंट के बाद ​हर महीने पेंशन का फायदा मिल सके, इसके लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 (EPS) की शुरुआत की गई. EPS, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है.  EPF स्कीम, 1952 के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के EPF में किए जाने वाले 12 फीसदी योदगान में से 8.33 फीसदी EPS में जाता है. हालांकि, EPS में अधिकतम मासिक योगदान 1,250 रुपये तय किया गया है. यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए प्रावधान प्रदान करती है.
पूरी करनी होगी ये शर्तें
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा-
>> वह EPFO का सदस्य होना चाहिए. उसने 10 वर्ष का सेवा कार्य-काल पूरा कर लिया हो. वह 58 साल का हो.
>> वह 50 वर्ष की आयु होने पर कम दर पर अपना EPS निकाल भी सकता है. वह दो साल के लिए अपनी पेंशन को स्थगित कर सकता है, जिसके बाद उसे हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी.
>> EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर किसी ने छह महीने से कम समय के लिए EPF में योगदान किया है तो उसे पेंशन अमाउंट निकालने का अधिकार नहीं है.
कैसे करें पेंशन कैलकुलेट
PF में पेंशन राशि, सदस्य के पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है. यह फॉर्मूला उन लोगों के लिए है, जिन्होंने 16 नवंबर 1995 के बाद नौकरी शुरू की है. इसी तारीख से Employee Pension Scheme लागू हुई थी.
सदस्य का मासिक वेतन = पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा / 70
कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के लिए पेंशन

कर्मचारी का परिवार इन मामलों में पेंशन लाभ के लिए योग्य होता है. सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर और नियोक्ता/ कंपनी द्वारा कम से कम एक महीने उस कर्मचारी के EPS खाते में धन जमा किए जाने पर. अगर कर्मचारी ने10 साल की सेवा पूरी कर ली है, पर 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है. मासिक पेंशन शुरू होने के बाद कर्मचारी के मृत्यु के मामले में.
EPS के तहत विभिन्न प्रकार के पेंशन हैं जैसे विधवाओं, बच्चों और अनाथों के लिए पेंशन. ये पेंशन EPF ग्राहक के परिवार के सदस्य को एक आय प्रदान करती है.

ब्यूरो रिपोर्ट लाइव भारत टीवी

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