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जीरो टॉलरेंस की बड़ी कार्रवाई: तीन कुख्यात अपराधी जिला बदर, एक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

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बरेली। प्रदेश सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन कुख्यात अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है, जबकि एक अपराधी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह द्वारा उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम एवं भारतीय शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत की गई।

छह माह के लिए जिला बदर किए गए अपराधी

धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जिन अपराधियों को जनपद बरेली की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है, उनमे, बेचा पुत्र रमजानी, निवासी थाना इज्जतनगर, जगमोहन उर्फ तन्नू पुत्र राजकुमार, निवासी थाना बारादरी, वसीम उर्फ गण्ठी पुत्र मो0 नवी अहमद, निवासी थाना बारादरी, शामिल हैं। तीनों अपराधियों को छह माह तक बरेली जनपद की सीमा में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

शस्त्र लाइसेंस पर भी चला प्रशासन का डंडा

इसके अतिरिक्त सरकार बनाम ओमकार पुत्र कामता प्रसाद, निवासी थाना फरीदपुर के विरुद्ध धारा 17(3) भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

अपराधियों के लिए साफ़ संदेश

जिला प्रशासन की इस सख़्त कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जनपद में अपराध, दबंगई और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध इसी तरह की कठोर और प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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