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बरेली में LPG किल्लत के बीच सख्ती: घर में दो से ज्यादा गैस सिलिंडर मिले तो होगी कार्रवाई

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Bareilly में एलपीजी सिलिंडर की किल्लत के बीच प्रशासन ने जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिला पूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी घर में दो से अधिक घरेलू गैस सिलिंडर पाए गए तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि एलपीजी आपूर्ति में आई बाधाओं के कारण कुछ लोग अतिरिक्त सिलिंडर जमा करने लगे हैं, जिससे अन्य उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है।

दो सिलिंडर रखने की ही अनुमति

नियमों के अनुसार सामान्य घरेलू उपभोक्ता को 14.2 किलोग्राम के केवल दो एलपीजी सिलिंडर रखने की अनुमति होती है। इनमें से एक सिलिंडर उपयोग में रहता है, जबकि दूसरा बैकअप के रूप में रखा जाता है। यदि कोई उपभोक्ता इससे अधिक सिलिंडर घर में रखता है तो इसे जमाखोरी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

सूचना मिलने पर होगा औचक निरीक्षण

जिला पूर्ति विभाग के निर्देश के अनुसार यदि हेल्पलाइन नंबर या किसी अन्य माध्यम से किसी घर में दो से अधिक सिलिंडरों के भंडारण की सूचना मिलती है, तो उच्च अधिकारियों की अनुमति से क्षेत्रीय पुलिस टीम के साथ औचक निरीक्षण किया जाएगा।

यदि जांच में सूचना सही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

इन स्थितियों में भी होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार निम्न परिस्थितियों में भी कार्रवाई की जा सकती है—

  • घर या गोदाम में बड़ी संख्या में भरे हुए गैस सिलिंडर रखना

  • बुकिंग के नियमों का गलत तरीके से फायदा उठाना

  • घरेलू गैस सिलिंडर का व्यावसायिक उपयोग करना

  • सिलिंडर को निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर बेचना

हेल्पलाइन नंबर जारी

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं गैस सिलिंडरों की जमाखोरी या नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे तो इसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर 9456667774 पर दी जा सकती है।

जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान

जिला पूर्ति अधिकारी Manish Kumar Singh ने बताया कि वर्तमान स्थिति में Essential Services Maintenance Act (ESMA) लागू है। ऐसे में यदि किसी घर में दो से अधिक सिलिंडर मिलने की सूचना मिलती है तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त सिलिंडर मिलने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही दोषी के खिलाफ Essential Commodities Act के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।

इस कानून के तहत दोषी को तीन महीने से लेकर सात साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा यदि एक ही पते पर एक व्यक्ति के नाम से दो गैस कनेक्शन पाए जाते हैं तो दोनों कनेक्शन ब्लॉक किए जा सकते हैं और दी गई सब्सिडी की वसूली भी की जा सकती है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल जरूरत के अनुसार ही एलपीजी सिलिंडर का उपयोग करें, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

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