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बरेली

जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर तहसीनी ब्रिक फील्ड बंद

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जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर तहसीनी ब्रिक फील्ड बंद
बरेली। जनपद बरेली में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम भगवानपुर न्यामतुल्ला, थाना भुता स्थित तहसीनी ब्रिक फील्ड के संचालन पर प्रभावी रोक लगा दी है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के बंदी आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन, पुलिस एवं संबंधित विभागों की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बरेली द्वारा 5 जून 2026 को उप जिलाधिकारी फरीदपुर को पत्र भेजकर बोर्ड मुख्यालय के आदेश दिनांक 29 मई 2026 का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए थे। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संबंधित ईंट भट्ठा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित नहीं पाया गया और आवश्यक अनुमति एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र के अभाव में इसके विरुद्ध बंदी आदेश जारी किया गया है।
हाईकोर्ट के आदेशों का भी दिया गया हवाला
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति एवं आवश्यक लाइसेंस के किसी भी ईंट भट्ठे का संचालन नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा पाया जाता है तो जिला प्रशासन एवं पुलिस की जिम्मेदारी है कि तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।
जिला प्रशासन ने की संयुक्त कार्रवाई
बोर्ड के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर भट्ठे का निरीक्षण किया और बंदी आदेश का पालन कराते हुए संचालन पर रोक लगा दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
संबंधित विभागों को भी भेजे गए निर्देश
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला खनन अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को भी भेजी गई है। पत्र में खनन अनुज्ञा एवं अन्य लाइसेंस निरस्त करने तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की अनुमति जारी न करने के निर्देश दिए गए हैं।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है। यदि बंदी आदेश के बावजूद किसी प्रकार का संचालन या ईंटों का अवैध विक्रय किया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को पर्यावरणीय नियमों के पालन और अवैध संचालन पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
— लाइव भारत टीवी | बरेली

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