10 लाख की पगड़ी के नाम पर अधिवक्ता से ठगी, कारोबारी पर FIR की मांग

बरेली। श्यामगंज निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष सक्सेना ने बीडी ऑटोमोबाइल्स के प्रोपराइटर राजीव अरोड़ा पर 10 लाख रुपये की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। अधिवक्ता ने थाना बारादरी पुलिस से आपराधिक धोखाधड़ी और विश्वासघात की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
सालों पुरानी जान-पहचान बनी ठगी की बुनियाद
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता आशीष सक्सेना वर्ष 2020 तक रोटरी क्लब ऑफ बरेली सेंट्रल के सक्रिय सदस्य रहे हैं। आरोपी राजीव अरोड़ा भी क्लब से जुड़े रहे, जिससे दोनों के बीच 2006 से परिचय था। पीड़ित अधिवक्ता के अनुसार, वर्ष 2017 में राजीव अरोड़ा ने उन्हें एक दुकान किराए पर दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये की पगड़ी देने का प्रस्ताव दिया।
अधिवक्ता ने बताया कि राजीव अरोड़ा के आश्वासनों और वर्षों की जान-पहचान के भरोसे उन्होंने करीब 9 लाख रुपये अलग-अलग माध्यमों से अरोड़ा को दे दिए। इसमें ₹1 लाख अमरदीप सक्सेना के खाते से, ₹2 लाख पत्नी दीपा सक्सेना के खाते से और ₹6 लाख नकद राजीव अरोड़ा के कर्मचारियों के माध्यम से दिए गए।
रकम लेने के बावजूद न तो दुकान का कब्जा दिया गया और न ही पैसे लौटाए गए। जब अधिवक्ता ने रकम वापसी की मांग की तो आरोपी ने 25-25 हजार रुपये के चार चेक थमा दिए। इनमें से एक चेक ही कैश हो पाया, जबकि एक चेक बाउंस हो गया और बाकी दो चेक की वैधता समाप्त हो चुकी है।
केवल ₹30 हजार लौटाए, बाकी रकम दबा गया आरोपी
पीड़ित का आरोप है कि अब तक आरोपी सिर्फ ₹30 हजार ही लौटाया है, जबकि ₹8.45 लाख की रकम दबाकर बैठा है। लगातार मांगने पर भी आरोपी रकम नहीं लौटा रहा है और तरह-तरह के बहाने बना रहा है।
आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग
अधिवक्ता आशीष सक्सेना ने थाना बारादरी में दी तहरीर में मांग की है कि आरोपी राजीव अरोड़ा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 316 (धोखाधड़ी), 318 (आपराधिक विश्वासघात), 341 (अवैध कब्जा) व 333 (धन हड़पने का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया जाए और उनकी रकम की शीघ्र बरामदगी कराई जाए।
थाना बारादरी पुलिस का कहना है कि तहरीर प्राप्त हो चुकी है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।