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उत्तरप्रदेश

क्या बढ़ेगी और मुश्किलें आजम खान के खिलाफ एक और केस में फैसले की तैयारी… पहले 7 साल की सजा, मामला जानिए

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रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के खिलाफ फैसले की तैयारी शुरू कर दी है। वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री पर दर्ज भड़काऊ भाषण केस में फैसला आना है। केस में बचाव पक्ष की ओर से बहस मंगलवार को पूरी करा ली गई। अभियोजन पक्ष की ओर से बहस 18 दिसंबर को शुरू होगी। इसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा। पिछले दिनों अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड केस में कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ सात साल की सजा सुनाई। इसके बाद एक बार फिर आजम और अब्दुल्ला आजम को जेल जाना पड़ा। अभी दोनों रामपुर जिला जेल में बंद हैं।

आजम खान के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने शहर कोतवाली में 2 अप्रैल 2019 को केस दर्ज कराया था। आप प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाया था कि आजम खान ने 29 मार्च 2019 को पार्टी प्रत्याशी के तौर पर सपा कार्यालय पर भड़काऊ भाषण दिया। इसमें उन्होंने तत्कालीन डीएम, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ विवादित बयान देकर माहौल को भड़काने का काम किया।

आप प्रवक्ता का आरोप है कि इस दौरान आजम खान ने चुनाव आयोग पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। इस केस का ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। केस में मंगलवार को बहस पूरी हो गई। अब इस मामले में अभियोजन पक्ष 18 दिसंबर को अपना पक्ष कोर्ट में पेश करेंगे।

आजम खान के खिलाफ वर्ष 2019 में ताबड़तोड़ 84 केस रामपुर में दर्ज किए गए थे। इनमें से अब तक 12 केस पर फैसला आ चुका है। आजम खान को इनमें से 7 मामलों में सजा, जबकि 5 मामलों में बरी होने का निर्णय आया है। आजम खान शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में 23 महीने सीतापुर जेल में रहे थे। 23 सितंबर 2025 को जमानत पर रिहा हुए थे। हालांकि, दो महीने के भीतर ही दो पैन कार्ड मामले में फिर से बेटे सहित जेल भेजे गए।

 

आजम खान पर अब तक की प्रमुख सजा:

13 फरवरी 2023: मुरादाबाद के छजलैट हाईवे जाम के 8 साल पुराने मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को 2-2 साल की सजा सुनाई गई। इसी मामले में अब्दुल्ला की विधायकी गई।

27 अक्टूबर 2022: रामपुर में पहला भड़काऊ भाषण मामला में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। हालांकि, बाद में सेशन कोर्ट ने सजा निरस्त कर दी।

15 जुलाई 2023: आजम खान पर दूसरा भड़काऊ भाषण मामले में 2 साल कैद और 2500 रुपये जुर्माना लगाया गया। अपील सेशन कोर्ट से खारिज हो गई।

18 अक्टूबर 2023: आजम खान, पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल कारावास की सजा सुनाई गई।

18 मार्च 2024: आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर प्रकरण के दूसरे मामले 7 साल की सजा सुनाई गई। अन्य आरोपितों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई।

30 मई 2024: डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान के खिलाफ सबसे बड़ी सजा का ऐलान किया गया। इस मामले में उन्हें 10 साल कारावास और 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। आजम पर यह अब तक की सबसे कठोर सजा है।

17 नवंबर 2025: आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चल रहे दो पैन कार्ड बनवाने और उपयोग करने के केस में दोनों को दोषी करार दिया गया। मामले में आजम एवं अब्दुल्ला को 7-7 साल कारावास की सजा सुनाई गई।

इन मामलों में हुए बरी

आजम खान के खिलाफ पड़ोसी से मारपीट के मामले में 23 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने फैसला सुनाया और मामले में सभी आरोपित बरी कर दिए गए। वहीं, डूंगरपुर जमीन कब्जा प्रकरण के कई मामलों में आजम खान को राहत मिली है। डूंगरपुर प्रकरण में 31 जनवरी 2024 और 21 मार्च 2024 को आए फैसले में सभी आरोपी बरी हुए। वहीं, 31 जुलाई 2024 को आए आजम खान समेत सात आरोपी बरी कर दिए गए। 11 नवंबर 2025 को आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण एवं आचार संहिता उल्लंघन केस में कोर्ट साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया।

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