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दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘AI Love Story’ फिल्म के प्रसारण पर लगाई रोक, अकीरा नंदन ने जताई निजता उल्लंघन की आशंका
दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘AI Love Story’ फिल्म के प्रसारण पर लगाई रोक

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन से जुड़ी एआई जनरेटेड फिल्म ‘AI Love Story’ के प्रसारण पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।
📌 मामला क्या है?
- अकीरा नंदन ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि फिल्म में उनके नाम, छवि और आवाज का उनकी मंजूरी के बिना उपयोग किया गया है।
- उन्होंने कहा कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर बनाई गई इस फिल्म ने उनके व्यक्तित्व, पब्लिसिटी और निजता के अधिकारों का उल्लंघन किया है।
- फिल्म में उन्हें मुख्य किरदार के तौर पर दिखाया गया है।
📌 कोर्ट का आदेश
- न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए इंटरनेट मीडिया सहित अन्य प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि अकीरा नंदन से जुड़ी सामग्री का उपयोग न करें।
- कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि ‘AI Love Story’ नामक फिल्म यूट्यूब पर कई भाषाओं में अपलोड की गई है।
📌 व्यूअरशिप डेटा
- तेलुगु वर्जन को 22 जनवरी, 2026 तक 11,09,255 लोगों ने देखा।
- अंग्रेजी वर्जन को अब तक 24,354 लोग देख चुके हैं।
📌 महत्व
- यह मामला एआई तकनीक से जुड़े निजता और पब्लिसिटी अधिकारों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
- अदालत का फैसला भविष्य में एआई जनरेटेड कंटेंट और व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े मामलों के लिए नजीर साबित हो सकता है।






