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श्रीनगर। सड़क हादसे के पीड़ितों को दस साल बाद मिला न्याय, ट्रिब्यूनल ने दिलाया 54 लाख का मुआवजा
श्रीनगर। सोपोर सड़क हादसे के पीड़ितों को दस साल बाद मिला 54 लाख का मुआवजा

श्रीनगर।
मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) श्रीनगर ने बारामूला राजमार्ग पर 2015 में हुए एक सड़क हादसे का मामला निपटाते हुए सोपोर के पीड़ित परिवार को लगभग दस साल बाद न्याय दिलाया है। ट्रिब्यूनल ने पीड़ितों को 54 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया।
यह हादसा 5 दिसंबर, 2015 को मीरगुंड इलाके के पास हुआ था, जब सोपोर का एक परिवार गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस हादसे में परिवार के कई सदस्य, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं, एक सदस्य स्थायी रूप से विकलांग हो गया था।
करीब एक दशक तक चले इस मामले के बाद अब पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। ट्रिब्यूनल का यह फैसला सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए राहत और उम्मीद की किरण माना जा रहा है।






