बरेली में धारा 163 लागू, भीड़ जुटाने पर सख्त कार्रवाई का आदेश
बरेली जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने यह आदेश जिले में शांति भंग होने की संभावनाओं को देखते हुए जारी किया है।
जिलाधिकारी को विभिन्न खुफिया और प्रशासनिक स्रोतों से इनपुट मिला है कि आगामी दिनों में महाशिवरात्रि, होलिका दहन, शब-ए-बरात जैसे प्रमुख त्योहारों के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगी एवं बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कुछ असामाजिक और जनविरोधी तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इन गतिविधियों से जिले में द्वेष, वैमनस्य और दुर्भावना फैलने की आशंका जताई गई है, जिससे लोकशांति भंग हो सकती है।
इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने जिले में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश के अनुसार अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
हालांकि, इस प्रतिबंध से सरकारी कार्यालयों, शासकीय कार्यों में लगे कर्मियों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को अलग रखा गया है, ताकि प्रशासनिक और आवश्यक कार्यों में कोई बाधा न आए।






