एमडीयू डिस्टेंस लर्निंग परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन सख्त, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में प्रतिबंध लागू
पलवल।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक की अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डिस्टेंस लर्निंग परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास आवश्यक प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों, जिनमें जीजीडीएस कॉलेज, पलवल भी शामिल है, के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि एमडीयू की ये परीक्षाएं 28 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी हैं।
अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अनुचित गतिविधि या नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस दौरान फोटोकॉपी मशीन, फैक्स मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन और किसी भी प्रकार की कॉपी या ट्रांसमिटिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला प्रशासन का कहना है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य परीक्षाओं को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना तथा परीक्षार्थियों को शांत वातावरण उपलब्ध कराना है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।





