वन-टाइम टैक्स योजना से व्यावसायिक वाहन स्वामियों को बड़ी राहत

बरेली में व्यावसायिक वाहन स्वामियों को राहत देते हुए परिवहन विभाग ने वन-टाइम टैक्स (One Time Tax) योजना लागू कर दी है। इस योजना के तहत 7,500 किलोग्राम तक भार क्षमता वाले व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को अब बार-बार टैक्स जमा करने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। विभाग के अनुसार, इस योजना के लागू होने से जिले के करीब 28 हजार व्यावसायिक वाहनों से लगभग आठ करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है।
आरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने बताया कि अब तक टैक्सी, बाइक कैब, मैक्सी कैब, मालवाहक और अन्य विशेष श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों के संचालकों को सालाना या छह माह में टैक्स जमा करना पड़ता था। टैक्स भुगतान की समयसीमा को लेकर वाहन स्वामियों को लगातार चिंता बनी रहती थी। वन-टाइम टैक्स योजना लागू होने के बाद वाहन मालिक एकमुश्त टैक्स जमा कर इस परेशानी से स्थायी राहत पा सकेंगे।
नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों के लिए टैक्स की दरें निर्धारित की गई हैं। किराये या मेहनताना पर चलने वाली बाइकों के लिए टैक्स दर 12.5 प्रतिशत तय की गई है, जबकि तीन पहिया मोटर कैब पर सात प्रतिशत टैक्स लगेगा। चार पहिया मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिए टैक्स दर वाहन की कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। 10 लाख रुपये तक कीमत वाले वाहनों पर 10.5 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 12.5 प्रतिशत टैक्स देय होगा।
आरटीओ प्रशासन के अनुसार क्रेन, ड्रिलिंग मशीन और कंक्रीट मिक्सर जैसे विशेष व्यावसायिक वाहनों पर कुल वाहन मूल्य का छह प्रतिशत टैक्स लागू किया गया है। वहीं मालवाहक वाहनों के लिए टैक्स उनकी ग्रॉस व्हीकल वेट (GVW) क्षमता के आधार पर तय किया गया है। 3,000 किलोग्राम से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले मालवाहक वाहन पर तीन प्रतिशत और 3,000 से 7,500 किलोग्राम तक जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों पर छह प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया गया है।
इस योजना के लागू होने से व्यावसायिक वाहन स्वामियों को टैक्स भुगतान में सरलता मिलेगी और परिवहन विभाग को भी नियमित और सुनिश्चित राजस्व प्राप्त होगा।






