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Sultanpur Doctor Murder Case: मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह समेत 2 को उम्रकैद, ₹1.90 लाख जुर्माना

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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में चर्चित डॉ. घनश्याम तिवारी हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला जज (एडीजे) संध्या चौधरी की अदालत ने मुख्य अभियुक्त Ajay Narayan Singh और सह-अभियुक्त Deepak Singh को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर कुल 1.90 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

2023 में हुई थी डॉक्टर की हत्या

मामले के अनुसार, 23 सितंबर 2023 को लंभुआ क्षेत्र के सखौली कला गांव निवासी डॉ. घनश्याम तिवारी की कोतवाली नगर के नरायनपुर गांव में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने उस समय पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी।

घटना के बाद मृतक की पत्नी निशा तिवारी ने स्थानीय कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।

चार आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुआ था चार्जशीट

पुलिस ने जांच के बाद अजय नारायण सिंह, उनके पिता जगदीश नारायण सिंह, चचेरे भाई विजय नारायण सिंह और ड्राइवर दीपक सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

हालांकि सुनवाई के दौरान जगदीश नारायण सिंह और विजय नारायण सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मुकदमा अजय नारायण सिंह और दीपक सिंह के खिलाफ ही जारी रहा।

पहले दोषी करार, फिर सजा का ऐलान

अदालत ने बीते दिनों दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया था और सजा के लिए तारीख निर्धारित की थी। मंगलवार को दोनों दोषियों को जेल से अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा

अदालत ने अजय नारायण सिंह पर 1.20 लाख रुपये और दीपक सिंह पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कुल 1.90 लाख रुपये की यह राशि पीड़ित परिवार को प्रदान की जाएगी।

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