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बिजनौर में डीएम के आदेश पर विधायक भेजे गए चांद क्वारंटाइन सेंटर

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बिजनौर। अदालत के जमानत देने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जिलाधिकारी को विधायक व उनके साथियों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय ने जनसामान्य व स्वयं विधायक व उनके साथियों को कोरोना से बचाने के लिए 14 दिन के लिए चांद बैंक्वेट हाल नजीबाबाद के क्वारंटाइन सेंटर भेजने के आदेश दिए।जिलाधिकारी को पुलिस अधीक्षक की ओर से दी गयी रिपोर्ट में कहा गया, कि विधायक अमनमणि त्रिपाठी, मायाशंकर सिंह, रितेश यादव, संजय कुमार सिंह, ओमप्रकाश यादव, उमेश चौबे व मनीष कुमार के विरुद्ध आईपीसी की धारा 268/269/188 व धारा 3 महामारी अधिनियम 1897 व धारा 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमे अदालत ने इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय ने इस रिपोट का उल्लेख करते हुए आदेशित किया, कि कोविड महामारी की आपदा के समय बिजनौर जनपद को रेड जोन में वर्गीकृत किया गया हे। उक्त प्रश्नगत व्यक्तियों के पास किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जनपद में अथवा जनपद के शहर का मूवमेंट पास उपलब्ध नहीं है। जनसामान्य एवं स्वयं इन व्यक्तियों की कोविड-19 जैसी महामारी से सुरक्षा एवं उसकी रोकथाम के लिए इन्हें 14 दिन के लिए चांद बैंक्वेट हाल नजीबाबाद के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, जहां सभी चिकित्सकीय परीक्षण के बाद अग्रिम निर्णय लिया जाएगा।

बिजनौर संवादाता फहीम अख्तर कि रिपोर्ट

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