स्टांप शुल्क चोरी का खुलासा: पांच खरीदारों पर 16.70 लाख का जुर्माना

बरेली। जमीन के बैनामे के दौरान स्टांप शुल्क में हेराफेरी करने वाले पांच खरीदारों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अदालत ने सुनवाई करते हुए कुल 16 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई से ज़मीनी लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन का सख्त रुख साफ दिखाई दे रहा है।
अलग-अलग मामलों में इतने-इतने का लगाया गया जुर्माना:
1. सुरेश सिंह व रविंद्र कुमार सक्सेना केस:
बैनामा: 12 दिसंबर 2024
गड़बड़ी: स्टांप शुल्क कम दिखाया गया।
जुर्माना: ₹1,36,060
(₹1,01,540 स्टांप शुल्क, ₹14,520 निबंधन शुल्क, ₹5,000 अर्थदंड)
2. डा. अनुज कुमार गंगवार की शिकायत पर मामला:
जांच रिपोर्ट: उप निबंधक फरीदपुर की आख्या (29 अप्रैल)
गड़बड़ी: ₹6,84,600 स्टांप शुल्क व ₹1,36,920 निबंधन शुल्क की चोरी।
जुर्माना: ₹8,41,520
(₹20,000 अर्थदंड सहित)
3. राजेश खन्ना आदि केस:
जुर्माना: ₹53,250
(स्टांप शुल्क + ₹5,000 अर्थदंड)
4. नक्शे अली केस:
विलेख संख्या: 13494/2021
गड़बड़ी: ₹2,92,370 स्टांप शुल्क की चोरी
जुर्माना: ₹3,84,160
(₹41,790 निबंधन शुल्क, ₹50,000 अर्थदंड)
ब्याज: 22 सितंबर 2021 से वसूली तक 1.5% मासिक ब्याज भी लगाया गया
5. कृष्ण कुमार केस:
जुर्माना: ₹2,50,060
(₹2,01,290 स्टांप शुल्क, ₹28,770 निबंधन शुल्क, ₹20,000 अर्थदंड)
स्टांप चोरी के मामलों में सख्ती
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि इस प्रकार के मामलों में प्रशासन लगातार जांच कर रहा है। किसी भी प्रकार की स्टांप चोरी को बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई अन्य लोगों के लिए भी चेतावनी है कि वे ज़मीन की खरीद-फरोख्त में नियमों का पालन करें, वरना कड़ी सज़ा तय है।