गोकशी करने वाले शातिर गैंग पर बारादरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई

बरेली। गोकशी में लिप्त सक्रिय गिरोह के खिलाफ बरेली पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे “सधना अभियान” के तहत बारादरी थाना पुलिस ने गौकशी में संलिप्त गैंग डी-159/25 के आठ अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
यह गैंग वसीम अहमद के नेतृत्व में गौवध को संगठित तरीके से अंजाम दे रहा था। गैंग के सदस्य गौवंशीय पशुओं को पकड़ते, वध करते और फिर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में पैक कर बिक्री व आपूर्ति करते थे।
गैंग का खुलासा ऐसे हुआ
दिनांक 11 अप्रैल, 2025 को गैंग लीडर वसीम अहमद के घर से गौमांस और काटने के उपकरण बरामद हुए थे। पुलिस के पहुंचने पर अभियुक्त छत के रास्ते फरार हो गए थे। इस मामले में थाना बारादरी पर मुकदमा संख्या 345/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में दर्ज किया गया था। विवेचना में 08 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनमें से 06 को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 02 न्यायालय में हाजिर हुए।
अन्य प्रमुख सदस्य एवं भूमिकाएं
फयाज रहमान: गौमांस की तौल और सप्लाई में सहयोग। रिजवान उर्फ विन्ना: गौवंश को पकड़ने का कार्य। कासिम उर्फ शानू: गौवध और अवैध हथियार रखना। हुमा समीर कुरैशी: गौमांस को टुकड़ों में काटकर पैक करना। सना पानी: टुकड़ों की पैकिंग में सहयोग, महिला आरोपित। फूलबानो: मांस पैकिंग में सहयोग, महिला आरोपित। पारिम: सप्लाई चेन में सक्रिय भूमिका
अपराधिक रिकॉर्ड:
इन अभियुक्तों पर पहले से ही गौवध, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, पाक्सो एक्ट, मारपीट, धमकी और हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस की अगली कार्रवाई
गैंग को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कर लिया गया है। सभी अभियुक्तों की संपत्तियों को धारा 14(1) के अंतर्गत जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बारादरी पुलिस की इस कार्रवाई से गोकशी के अवैध धंधे को करारा झटका लगा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराधी कितना भी शातिर हो, बख्शा नहीं जाएगा।