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बरेली: अब बिना अनुमति नहीं होंगे होटल-रेस्टोरेंट में कार्यक्रम, कानून-व्यवस्था के लिए सख्त निर्देश

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बरेली। अब नगर क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, लाउंज, बार और कम्यूनिटी हॉल में किसी भी प्रकार का सामाजिक, सांस्कृतिक या व्यावसायिक कार्यक्रम नगर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। नगर प्रशासन ने यह सख्त कदम हाल ही में इन स्थलों पर हो रही अशांति, झगड़ों और अव्यवस्था की घटनाओं के बाद उठाया है।हालांकि शादी, सगाई और जन्मदिन जैसे पारिवारिक समारोहों को अनुमति से छूट दी गई है।

नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शनिवार को इस संबंध में सीओ नगर प्रथम, द्वितीय और तृतीय को निर्देश जारी करते हुए कहा कि“नगर क्षेत्र में होटलों, रेस्टोरेंट्स और बारातघरों में बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे कई बार कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। कुछ घटनाओं में तो मारपीट और हंगामे की स्थिति भी सामने आई है, जो न केवल आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि पुलिस व्यवस्था पर भी अतिरिक्त दबाव डालती है।”

अब क्या होगा जरूरी?

विवाह, जन्मदिन और सगाई समारोह को छोड़कर अन्य सभी आयोजनों के लिए नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।कार्यक्रम की सूचना स्थानीय पुलिस को भी देनी होगी। पुलिस और प्रशासन समय-समय पर होटलों, बारातघरों और पार्टी हॉल्स की जांच करेगा। नियम न मानने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्यों उठाया गया ये कदम?

पिछले कुछ समय से होटल और पार्टी स्थलों पर आयोजित निजी व व्यावसायिक कार्यक्रमों के दौरान लड़ाई-झगड़े, हंगामा और देर रात तक डीजे बजाने जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। इनमें कई बार पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात संभालने पड़े। इन्हीं घटनाओं के मद्देनज़र प्रशासन अब पूरी सतर्कता बरतने के मूड में है।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश:

नगर मजिस्ट्रेट ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी आयोजकों और संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

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