No Slide Found In Slider.
देश

संशोधित वक्फ कानून पर हाई कोर्ट की सुनवाई, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड को नोटिस

No Slide Found In Slider.

हाई कोर्ट ने संशोधित वक्फ अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद भी वक्फ बोर्ड के नामित पांच सदस्यों द्वारा बोर्ड बैठकों में भाग लेने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

यह सुनवाई न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकलपीठ में हुई। याचिका हल्द्वानी निवासी नसीम अहमद वारसी द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि नए संशोधित अधिनियम में वक्फ बोर्ड के सभी नामित पांच सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसे में इन सदस्यों को बोर्ड की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है।

अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड से स्पष्ट जवाब मांगा है। आने वाले समय में इस पर होने वाली सुनवाई से वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली और सदस्यता को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश तय हो सकते हैं।

No Slide Found In Slider.

Live bharat TV

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button