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ब्रेकिंग न्यूज़ COVID-19: अब सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो खैर नहीं, सरकार ने लगाई पाबंदी, अधिसूचना जारी

थूकने से वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने (Spitting) पर पाबंदी लगा दी है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक जगह पर थूकने पर धारा 188 के तहत 1 माह की सजा या ₹200 का जुर्माना या दोनोंही सजाएं दी जा सकती हैं.
ब्यूरो रिपोर्ट लाइव भारत टीवी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
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