बिना जवाब और नियमों की अनदेखी पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्त, तहसीनी ब्रिक फील्ड पर बंदी आदेश की संस्तुति

बिना जवाब और नियमों की अनदेखी पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्त, तहसीनी ब्रिक फील्ड पर बंदी आदेश की संस्तुति
ब्यूरो रिपोर्ट एजेंसी
बरेली। थाना भुता क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर न्यामतुल्ला स्थित मैसर्स तहसीनी ब्रिक फील्ड के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाते हुए ईंट भट्टे को बंद किए जाने की संस्तुति की है। क्षेत्रीय कार्यालय बरेली द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), लखनऊ को भेजी गई निरीक्षण आख्या में स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के बावजूद भट्टा संचालक ने कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही निर्धारित निर्देशों का पालन किया।
क्षेत्रीय कार्यालय बरेली से जारी पत्र संख्या 108/BLY/T-24/2026 दिनांक 28 अप्रैल 2026 के अनुसार, बोर्ड मुख्यालय ने 19 मार्च 2026 को मैसर्स तहसीनी ब्रिक फील्ड के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके अनुपालन की जांच के लिए 27 अप्रैल 2026 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकृत अधिकारी द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान ईंट भट्टा उत्पादनरत पाया गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कारण बताओ नोटिस की प्रति 6 अप्रैल 2026 को भट्टा प्रतिनिधि को उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन वर्तमान तक भट्टा संचालकों द्वारा कोई जवाब कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही यह भी पाया गया कि नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा 31-ए के अंतर्गत ईंट भट्टे के खिलाफ बंदी आदेश जारी किए जाने की संस्तुति की है। निरीक्षण आख्या एवं संबंधित दस्तावेज अग्रिम कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेज दिए गए हैं।
बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर लंबे समय से इस ईंट भट्टे के संचालन को लेकर ग्रामीणों द्वारा प्रदूषण, धुएं और पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन की शिकायतें की जा रही थीं। अब बोर्ड की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध या मानकों की अनदेखी कर संचालित हो रहे अन्य ईंट भट्टों पर भी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।





