No Slide Found In Slider.
Breaking Newsउत्तरप्रदेशबरेली

नगरिया कला में अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर

No Slide Found In Slider.

बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए शुक्रवार को थाना इज्जतनगर क्षेत्र के ग्राम नगरिया कला में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह कार्रवाई 2 जनवरी 2026 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा की गई।

बिना मानचित्र स्वीकृति कराया जा रहा था कॉलोनी विकास

प्राधिकरण के अनुसार इरशाद अली पुत्र इस्माईल अली द्वारा ग्राम नगरिया कला में लगभग 8 बीघा क्षेत्रफल में बिना बरेली विकास प्राधिकरण की अनुमति के भूखंडों का चिन्हांकन, बाउंड्रीवाल निर्माण और कॉलोनी विकास कार्य कराया जा रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।

प्रवर्तन टीम की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

अवैध कॉलोनी के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई में प्राधिकरण के सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजीत साहनी एवं प्रवर्तन टीम मौजूद रही। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से विकसित किए जा रहे निर्माण को ध्वस्त किया।

बिना मानचित्र स्वीकृति प्लाटिंग और निर्माण अवैध

बरेली विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार की प्लाटिंग या भवन निर्माण पूर्णतः अवैध है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण को बिना पूर्व सूचना भी ध्वस्तीकरण का अधिकार प्राप्त है।

भूखंड/मकान खरीदने से पहले जांच जरूरी

प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि किसी भी भूखंड या भवन की खरीद से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति की जानकारी बीडीए से अवश्य प्राप्त करें। यदि बिना स्वीकृति के निर्माण या प्लाटिंग की जाती है, तो उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित निर्माणकर्ता की होगी।

No Slide Found In Slider.

Live bharat TV

Related Articles

Back to top button