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बरेली में अग्नि सुरक्षा पर बड़ा एक्शन: कोचिंग सेंटर, मॉल, जिम और अस्पतालों की हुई सघन जांच, दो होटल सील

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बरेली में अग्नि सुरक्षा पर बड़ा एक्शन: कोचिंग सेंटर, मॉल, जिम और अस्पतालों की हुई सघन जांच, दो होटल सील
बरेली। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद शासन-प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर मंगलवार को बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए), अग्निशमन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहरभर में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए व्यापक अभियान चलाया। अभियान के दौरान कई कोचिंग संस्थानों, मॉल, जिम, अस्पतालों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जबकि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दो होटलों को सील कर दिया गया।
उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों एवं व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा गया। टीम ने मैट्रिक्स जिम (कैलाश टावर), फिजिक्स वाला विद्यापीठ, विशाल मेगामार्ट, आकाश कोचिंग सेंटर, एल.ए. सिटी सेंटर मॉल, महेन्द्रा कोचिंग, डिवाइन क्लासिस, तकशिला कोचिंग, विनटैक लाइब्रेरी, गुरुकुल क्लासिस और अरिहंत क्लासिस सहित कई संस्थानों का निरीक्षण किया।
रिहायशी इलाकों और संकरी गलियों में संचालित संस्थान रहे फोकस में
निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से रिहायशी क्षेत्रों और संकरी गलियों में संचालित कोचिंग सेंटरों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने भवन स्वीकृति, फायर एनओसी, लिफ्ट संचालन, फायर अलार्म सिस्टम, अग्निशमन उपकरणों की वैधता तथा आपातकालीन निकास व्यवस्था की पड़ताल की।
इन बिंदुओं पर हुई जांच
भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं।
लिफ्ट निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित हो रही है या नहीं।
फायर विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) उपलब्ध है या नहीं।
फायर अलार्म सिस्टम कार्यशील है या नहीं।
अग्निशमन उपकरणों की वैधता और कार्यक्षमता।
इमरजेंसी एग्जिट एवं सुरक्षित निकासी व्यवस्था।
अन्य आवश्यक अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन।
नियमों की अनदेखी पर दो होटल सील
अभियान के दौरान पीलीभीत बाईपास रोड स्थित होटल रजानी का संचालन स्वीकृत मानचित्र के विपरीत तथा बिना फायर एनओसी के पाए जाने पर सील कर दिया गया। वहीं होटल सैटेलाइट में भी बिना मानचित्र स्वीकृति के संचालन किए जाने की पुष्टि होने पर प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। दोनों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत कार्रवाई की गई।
कमियां मिलने पर जारी किए गए नोटिस
जिन संस्थानों में अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गईं, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भविष्य में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: उपाध्यक्ष
बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके और लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
(देवेंद्र पटेल, बरेली)
Live Bharat TV / विशेष संवाददाता

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