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उत्तरप्रदेशबरेली

बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगे 100 वर्ग मीटर का मकान

बीडीए बोर्ड ने भवन उपविधि-2025 को दी मंजूरी, फार्म हाउस, नर्सरी और होम स्टे के लिए भी नियम सरल

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बरेली। शहरवासियों के लिए राहतभरी खबर है। अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर मकान और दुकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। सोमवार को हुई बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) बोर्ड की बैठक में भवन उपविधि-2025 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बीडीए ने पूर्व में लागू जोनिंग रेगुलेशन के तहत दी जा रही विशेष अनुमति व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है।

इन बदलावों से आमजन को होगा सीधा लाभ

नए उपविधियों के तहत अब 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर मिश्रित भू-उपयोग (Mixed Land Use) की अनुमति दी गई है। साथ ही जिन भूखंडों का ले-आउट पहले से स्वीकृत है, वहां चार भूखंडों को आपस में मिलाकर (आमेलन) बड़ा प्लॉट बनाया जा सकता है। आमेलित भूखंडों पर एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) भी बढ़ाया गया है।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मणिकंडन ए.के. ने बताया कि सेवा क्षेत्र से जुड़े आर्किटेक्ट, डॉक्टर, सीए, वकील अपने घर का 25% हिस्सा कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

खास बातें एक नजर में: 100 वर्ग मीटर तक के मकान व 30 वर्ग मी. की दुकान पर नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं।

स्वीकृत ले-आउट प्लान वाले क्षेत्रों में नियम और सरल।

24 मीटर चौड़ी सड़क पर मिश्रित भू-उपयोग की अनुमति।

चार प्लॉट मिलाकर बनाया जा सकता है बड़ा भूखंड, एफएआर मिलेगा ज्यादा।

घर का 25% हिस्सा ऑफिस, क्रैच, नर्सरी या होम स्टे के लिए कर सकेंगे इस्तेमाल।

 

रेड जोन में निर्माण से पहले एयरफोर्स की एनओसी जरूरी

प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि कलर कोड जोनिंग मैप के अनुसार जो इलाके रेड ज़ोन में आते हैं, वहां किसी भी तरह के निर्माण से पहले एयरफोर्स से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा।

 

गांवों में फार्म हाउस और प्राथमिक विद्यालय निर्माण को भी अनुमति

 

महायोजना के तहत जिन क्षेत्रों को कृषि भू-उपयोग के रूप में चिह्नित किया गया है, वहां सात मीटर चौड़ी सड़कों पर फार्म हाउस, डेयरी फार्म और नौ मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैय्या वाले मेडिकल प्रतिष्ठान व प्राथमिक विद्यालय बनाए जा सकेंगे।

स्वचालित मानचित्र स्वीकृति की सुविधा भी

अब 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर बनाए गए मकानों के लिए लाइसेंस प्राप्त तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए नक्शे प्रक्रिया पूरी होने पर स्वचालित रूप से अनुमोदित माने जाएंगे। बीडीए की योजनाओं में 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवन और 200 वर्ग मीटर तक के वाणिज्यिक भवन बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किए जा सकेंगे — बशर्ते तकनीकी शुल्क और शर्तें पूरी की जाएं।

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